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    MP MLA COURT / एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक और झटका, अपमिश्रित शराब बिक्री पर जमानत अर्जी हुई खारिज

    ByA.K. SINGH

    May 3, 2023

    MP MLA COURT / अपमिश्रित शराब बेचे जाने के मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद वर्तमान विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। MP MLA COURT

    मुकदमें के अभियोजन कहानी के अनुसार 20 फरवरी 2022 को अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में देसी शराब के ठेके से शराब पीने से लगभग आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 45 लोगों को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया।MP MLA COURT

    गंभीर रूप से अस्वस्थ कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई।इस मामले में 21 फरवरी को पुलिस ने शराब के अड्डे से कई पेटी नकली शराब बरामद की थी। यह शराब का ठेका विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव का था।।इस घटना के करीब दस महीने बाद विवेचना के दौरान रमाकांत यादव का नाम आरोपी के तौर पर प्रकाश में आया।तब अदालत ने फतेहगढ़ जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट में तलब किया। MP MLA COURT

    रमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच 3 अप्रैल को न्यायालय में पेश किया गया। तब से रमाकांत यादव इस मुकदमे में न्यायिक हिरासत है।इस मुकदमे में रमाकांत यादव की तरफ से प्रस्तुत जमानत साहब प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने रमाकांत यादव की जमानत खारिज कर दी । अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय ने पैरवी की। MP MLA COURT

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