HIGH COURT / आज़मगढ़ : जहरीली शराब से मौत के मामले पूर्व सासंद व आज़मगढ़ के फुलपुर पवई के विधायक रमाकांतयादव की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ में गत वर्ष जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में माफिया घोषित विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। HIGH COURT
न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बाहुबली और माफिया चुनाव जीतकर बार-बार लोकसभा और विधानसभा में पहुंचते हैं और यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनाव व्यवस्था में गंभीर कमी दर्शाता है। HIGH COURT
याची आजमगढ़ से दो बार सांसद रह चुका है तथा पांच बार आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से विधायक रहा है और वर्तमान में भी वह विधायक है। HIGH COURT