DISTRICT COURT / सरकारी कोटे की दुकान में अनियमितता बरतने के मामले में अदालत ने आरोपी कोटेदार को एक वर्ष के कारावास तथा पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। DISTRICT COURT
यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 अनीता ने सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार कंधरापुर थाना क्षेत्र के मल्लूपुर कोंहडी गांव के प्रधान दिनेश राय की शिकायत पर एसडीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक दयाशंकर श्रीवास्तव ने 22 सितंबर 2007 को मल्लुपुर कोंहड़ी गांव में कोटे की दुकान का निरीक्षण किया। DISTRICT COURT
निरीक्षण के दौरान वहां पर उपलब्ध अनाज तथा मिट्टी तेल के वितरण में हेराफेरी पाई गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी कोटेदार के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। अभियोजन अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने ग्राम प्रधान दिनेश राय समेत कुल 18 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कोटेदार पलक धारी को एक वर्ष के कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। DISTRICT COURT