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    DISPUTE MATHURA / श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख हुई मुकर्रर

    ByA.K. SINGH

    Apr 18, 2023

    DISPUTE MATHURA / मथुरा :  श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: बेगम साहिबा मस्जिद की अमीन रिपोर्ट पर छह मई को निर्णय, आदेश सुरक्षित।
    मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास की ओर से बेगम साहिबा मस्जिद की अमीन रिपोर्ट संबंधी वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। अदालत अब इस मामले में छह मई को निर्णय देगी।  DISPUTE MATHURA
    श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि औरंगजेब ने वर्ष 1670 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर मौजूद मंदिर का विध्वंस कर ठाकुर केशवराय के श्रीविग्रह को आगरा की बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मौके से अमीन रिपोर्ट मंगाई जाए, जबकि इसके विपरीत पुरातात्विक विभाग ने इसका विरोध किया।   DISPUTE MATHURA
    महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर के श्रीविग्रहों को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करवाया। उन्होंने अदालत को बताया कि आगरा के लाल किले के दीवाने खास में मौजूद बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे श्रीविग्रहों को निकालने से पहले वहां अमीन को भेजकर निरीक्षण कराया जाए। DISPUTE MATHURA

    पक्षकार की बहस का प्रतिवादी यूनियन ऑफ इंडिया बजरिये केन्द्रीय सचिव दिल्ली, डायरेक्टर जनरल आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अधीक्षक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आगरा, निदेशक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण मथुरा की ओर से अधिवक्ता खड़ग सिंह छोंकर ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश नीरज गोंड ने आदेश को सुरक्षित कर लिया। पक्षकार के अधिवक्ता ने बताया कि अब उनके दावे पर अमीन रिपोर्ट के बिंदु पर अदालत छह मई को निर्णय देगी। DISPUTE MATHURA
    श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने का दावा कर रही हिंदू सेना ने सोमवार को अदालत से पुन: ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश जारी करने की मांग की, जिसका ईदगाह पक्ष नेे पुरजोर विरोध किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले में आदेश सुरक्षित कर कर अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। DISPUTE MATHURA

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