• Fri. Dec 1st, 2023

    CRIME AZAMGARH/ हत्या के मुकदमे में तीन सगे भाइयों को दस दस हजार रुपए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास

    ByA.K. SINGH

    Feb 1, 2023

    CRIME AZAMGARH / आज़मगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ धनंजय कुमार मिश्रा ने सुनाया।  CRIME AZAMGARH

    अभियोजन कहानी के अनुसार पुरानी मेहनगर कस्बे के निवासी दशरथ सेठ पुत्र ठाकुर प्रसाद अपने भाई जयप्रकाश के साथ 5 जुलाई 1997 को एक गांव में जेवर दे कर घर वापस आ रहे थे।दोनो भाई असौसा गांव में नहर किनारे गुजर रहे तभी लगभग दो बजे दिन में उनका स्कूटर खराब हो गया। CRIME AZAMGARH

    जब दोनों भाई स्कूटर ठीक करने के लिए रुके तभी पहले से पीछा कर रहे मेहनगर कस्बे के ही अनिल सुनील तथा अजीत पुत्रगण मेवालाल वहां आ गए और उन्होंने पुरानी जमीनी विवाद की रंजिश में हमारे भाई जयप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी।पुलिस से जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। CRIME AZAMGARH

    अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय तथा आनंद सिंह ने वादी मुकदमा दशरथ,डॉक्टर ए के मिश्रा, ओमप्रकाश उर्फ हरिओम,अब्दुल अजीज तथा ऋषि नारायन सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल कुमार,सुनील कुमार तथा अजीत को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।CRIME AZAMGARH

    See also  AZAMGARH COURT / चेक बाउंस के मुकदमे में आरोपी को एक वर्ष की सजा के साथ साढ़े लाख रुपए का लगा अर्थदंड