CRIME AZAMGARH / आज़मगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश रामनारायन की अदालत ने शनिवार को सुनाया।CRIME AZAMGARH
अभियोजन कहानी के अनुसार वादी बृजेश कुमार राय पुत्र शिव कुमार राय निवासी गौरी नारायनपुर थाना कंधरापुर की गांव श्री राम राय पुत्र काशी राय से जमीनी विवाद की रंजिश चल रही थी।इसी रंजिश को सुलझाने के लिए 30 अक्टूबर 1995 को सुबह श्रीराम राय के घर पंचायत बुलाई गई थी। CRIME AZAMGARH
इस पंचायत में भाग लेने वादी बृजेश,उसका भाई आनंद राय तथा वादी के चाचा राजेंद्र राय गांव के गोरख राय,पारस राय ,श्रीराम राय के दरवाजे पर पहुंचे। तभी श्रीराम की साजिश से शिव प्रसाद राय पुत्र बलिराम, श्रीधर राय पुत्र काशी राय, राकेश कुमार राय पुत्र जूठन राय,संदीप राय उर्फ पिंटू राय पुत्र श्रीराम राय ने वादी तथा उसके परिवार के लोगो को लक्ष्य कर के फायरिंग शुरू कर दी।CRIME AZAMGARH
शिवप्रसाद राय ने आनंद राय को कट्टे से गोली मार दी, जिससे आनंद राय की मृत्यु हो गई। किसी तरह से वादी मुकदमा उसके परिवार के लोग जान बचाकर भागे।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।दौरान मुकदमा आरोपी श्रीधर राय की मृत्यु हो गई। CRIME AZAMGARH
अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह तथा ओम प्रकाश सिंह ने बृजेश कुमार राय, ,राजेंद्र कुमार राय ,अरविंद कुमार राय, डॉ यूसुफ अंसारी, उपनिरीक्षक शिवगणेश गौतम, उपनिरीक्षक चंद्र बदन सिंह तथा कांस्टेबल महेंद्र सिंह को बतौर साक्षी कोर्ट में पेश किया।CRIME AZAMGARH
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शिवप्रसाद राय,राकेश राय,संदीप राय उर्फ पिंटू को कारावास तथा प्रत्येक को पैंतीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।जबकि श्रीराम राय को हत्या की साजिश का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।CRIME AZAMGARH
इसी मुकदमे क्रास केस कातिलाना हमले के मुकदमे में अदालत ने चार आरोपियों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।इस मामले में वादी श्रीधर राय पुत्र काशी राय ने आरोपी राजेंद्र राय तथा नागेंद्र राय पुत्रगण राम करत राय ,बृजेश पुत्र शिव कुमार राय ,अजय कुमार राय उर्फ ठन्नू पुत्र बालेश्वर राय के विरुद्ध कातिलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।CRIME AZAMGARH
अभियोजन पक्ष की तरफ से श्रीधर राय,शिव प्रसाद राय,डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मिश्र ,एक्सरे टेक्निशियन ओमप्रकाश ने गवाही दी थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेंद्र राय, नागेंद्र राय ,बृजेश राय तथा अजय राय को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।CRIME AZAMGARH