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    COURT AZAMGARH / तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक पर नौकरी का लालच देकर दुष्कर्म करने का मामला हुआ दर्ज

    ByA.K. SINGH

    Feb 24, 2023

    COURT AZAMGARH /  आज़मगढ़ : नौकरी का लालच देकर बलात्कार करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरोज ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। COURT AZAMGARH

    इस मामले में पीड़िता के पति ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।जिसके अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र की निवासिनी पीड़िता बेरोजगार है। नवंबर 2022 में पीड़िता से एक व्यक्ति ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक को नौकरी देने का अधिकार है ।आप उनसे मिल ले ।इस बात पर विश्वास करके पीड़िता जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी से मिली तब जिला विद्यालय निरीक्षक ने उसे अपने आवास पर बुलाया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुराचार किया।  COURT AZAMGARH

    मामले के तथ्यों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपी तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर के जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर के जांच शुरू कर दी गई।COURT AZAMGARH

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