COURT AZAMGARH / आजमगढ़ : अपहरण तथा हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा पैंतीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई । यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ओम प्रकाश वर्मा ने बुधवार को सुनाया। COURTAZAMGARH
अभियोजन कहानी के अनुसार फेकू पुत्र नगरू निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज की पुत्री सुमन को अरविंद कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी अनेई थाना जहानगंज 21अगस्त 2014 को दिन में ज्ञात बजे दवा दिलाने के बहाने मंदे चट्टी पर ले गया। देर शाम तक जब सुमन घर वापस नहीं आई तब वादी मुकदमा फेंकू ने अरविंद तथा उसके घर वालों से पूछताछ की। जब कई दिन तक सुमन का कुछ पता नही चला तब वादी फेंकू ने 5 सितंबर 2014 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया। तब पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ शुरू की। तब अरविंद ने स्वीकार किया कि उसका तथा सुमन का प्रेम संबंध था। सुमन बार-बार शादी करने का दबाव बना रही थी इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए 21 अगस्त को दवा दिलाने के बहाने सुमन को घर से बुलाकर ले गया तथा मंगई नदी के किनारे हत्या करके उसकी लाश जमीन में दफना दिया।अरविंद की निशानदेही पर सुमन की लाश बरामद की गई। COURT AZAMGARH
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अरविंद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा तथा पूर्व डीजीसी दशरथ यादव ने वादी मुकदमा फेकू यादव समेत कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद कुमार यादव को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास तथा पैंतीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। COURT AZAMGARH