AZAMGARH NYAYALAY / आजमगढ़ : दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति तथा ससुर को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को ढाई हजार रुपे अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर 1 अनिल कुमार वर्मा ने बुधवार को सुनाया। AZAMGARH NYAYALAY
अभियोजन कहानी के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के मसीरपुर निवासी जगरधन की पुत्री संगीता का विवाह वर्ष 2008 में मनोज पुत्र श्याम नारायन निवासी मोलनापुर थाना रानी की सराय के साथ हुआ था ।शादी के बाद साठ हजार रुपए तथा मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुराल में संगीता का मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न होने लगा।इसी दहेज की मांग को लेकर 11 सितंबर 2013 को ससुराल में संगीता की मिट्टी का तेल छिड़ककर जला कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति ससुर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। AZAMGARH NYAYALAY
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति मनोज तथा ससुर श्यामनारायन को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा ढाई ढाई हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने पैरवी की।AZAMGARH NYAYALAY