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    AZAMGARH COURT / चेक बाउंस के मुकदमे में आरोपी को एक वर्ष की सजा के साथ साढ़े लाख रुपए का लगा अर्थदंड

    ByA.K. SINGH

    Apr 18, 2023

    AZAMGARH COURT / आजमगढ़ : चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास तथा साढ़े लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 देवेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को सुनाया ।इस मामले में पीड़ित राजेश यादव पुत्र लालता यादव निवासी मेहनाजपुर ने अपने अधिवक्ता चंद्रदीप यति के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था । AZAMGARH COURT

    पीड़ित राजेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने एक परिचित अंगद सिंह पुत्र बच्चन सिंह निवासी घूरेपुर थाना सैदपुर जिला गाजीपुर को तीन लाख रूपये उधार दिया था। जब राजेश यादव ने अपने उधार रुपए अंगद सिंह से मांगा तब अंगद सिंह ने 25 मई 2013 को तीन लाख रूपये का चेक राजेश यादव को दिया।जब राजेश यादव ने चेक कैश कराने के लिए बैंक में जमा किया तब बैंक ने राजेश को अवगत कराया कि चेक देने वाले के खाते में पर्याप्त रकम मौजूद नहीं है। AZAMGARH COURT

    तब पीड़ित राजेश यादव ने आरोपी अंगद सिंह से अनुरोध किया कि वह अपने खाते में पर्याप्त रुपए जमा कर दे,लेकिन अंगद ने राजेश की बात नही मानी।इस मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पीड़ित राजेश सिंह के आरोपों को सही पाया ।अदालत ने अंगद सिंह को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास तथा साढ़े चार लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। AZAMGARH COURT

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