AZAMGARH COURT / आज़मगढ़ : गैर ईरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा साढ़े चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। AZAMGARH COURT
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक अनिल कुमार वर्मा ने सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में 23 जुलाई सन 2000 की सुबह सात बजे सूरज देव यादव पुत्र चनरू यादव अपने बड़े पिता राम वचन के साथ हाल बैल लेकर खेत जोतने जा रहा था। तभी रास्ते में अपने खेत में भैंस के पड़वे को देखकर चिल्लाते उसे भगाने लगा। AZAMGARH COURT
इसी बात से नाराज होकर राजदेव पुत्र झपसू तथा गुलाबचंद्र यादव पुत्र राजदेव यादव मां बहन की गाली देते हुए लाठी डंडे से सूरज देव तथा रामबचन पर हमला कर दिया।इस हमले से आयी चोटों के कारण दूसरे दिन वाराणसी के निजी हॉस्पिटल में सूरज देव की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी राजदेव तथा गुलाबचंद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी राजदेव की मृत्यु हो गई। AZAMGARH COURT
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने अजय, संजय, वास,देव कांस्टेबल रामदयाल, फार्मासिस्ट संजय ,डॉ बी एस गोयल तथा डॉक्टर आरपी सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गुलाबचंद को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा साढ़े चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। AZAMGARH COURT