AZAMGARH COURT / कातिलाना हमले के 25 साल पुराने मुकदमें में शनिवार को एम पी एम एल ए स्पेशल कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव ,अकबर अहमद डंपी समेत 36 आरोपियों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किया।फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी चौक पर 17 फरवरी 98 की शाम लगभग छह बजे लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और रमाकांत यादव व उमाकांत यादव को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसी बीच रमाकांत यादव तथा उमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहीं आ पहुंचे। AZAMGARH COURT
दोनों तरफ से गाली गलौज तथा क्रास फायरिंग होने लगी।जिससे अफरातफरी मच गई।गनीमत यह रही कि किसी को गोली नही लगी। इस मामले में फूलपुर थाने के सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश सिंह ने रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अक्टूबर 1998 में रमाकांत यादव, उमाकांत यादव अकबर अहमद डंपी समेत 79 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजी थी। AZAMGARH COURT
इस मुकदमे की पत्रावली कई सालों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित रही। बाद में स्टे खत्म हो जाने पर 25 जुलाई 2022 को रमाकांत यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। तब से इस मुकदमे में रमाकांत यादव जेल में बंद है। वही अकबर अहमद डंपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली।मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 38 आरोपियों के विरुद्ध पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दी। शनिवार को इस मुकदमे में रमाकांत यादव ,अकबर अहमद डंपी समेत 36 आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। एमपी एमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने सभी आरोपियों पर आरोप निर्धारित किया। सभी आरोपियो ने अपने ऊपर लगाए आरोप से इनकार किया। अदालत ने गवाही के लिए अगली तिथि 9 जून निर्धारित कर दी। शनिवार को ही इसी अदालत में रमाकांत यादव जहरीली शराब कांड के दो मुकदमे में भी पेश हुए। इन दोनों मुकदमों में भी रमाकांत यादव पर आरोप निर्धारित किए गए। AZAMGARH COURT