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    AZAMGARH COURT / अवैध शराब की बरामदगी की के मामले में अदालत ने 10 हजार रूपये जुर्माने के साथ आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास

    ByA.K. SINGH

    Jun 6, 2023

    AZAMGARH COURT / आजमगढ़ : अवैध शराब बरामद की के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर दो रमेश चंद्र की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। AZAMGARH COURT

    अभियोजन कहानी के अनुसार 15 दिसंबर 2009 को एसओजी प्रभारी ओम प्रकाश तिवारी ने सिधारी थाना क्षेत्र के बेलइसा रेलवे क्रासिंग के पास मुखबिर की सूचना पर चेकिंग करते हुए एक ट्रक से को रोका। ट्रक चालक ने जब भागने का प्रयास किया। तब किसी तरह से ट्रक को रोका गया। उस ट्रक से इक्कीस ड्रम अवैध शराब बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रक चला रहे गनिका यादव पुत्र इंद्रदेव यादव निवासी करैला थाना जीयनपुर तथा मुन्ना यादव पुत्र रामधारी निवासी लेठूपुर थाना सारनाथ जिला वाराणसी को गिरफ्तार किया। AZAMGARH COURT

    अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह पटेल ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गनिका यादव तथा मुन्ना यादव को दो-दो वर्ष के कारावास तथा दस दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। AZAMGARH COURT

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